श्रीनगर, 09 अप्रैल: भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्यायमूर्ति संजीव कुमार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है।
यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत की गई है और 9 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान के सेवानिवृत्त होने के बाद 10 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
नोटिस में कहा गया है कि न्यायमूर्ति संजीव कुमार, जो वर्तमान में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, गुरुवार यानी 9 अप्रैल 2025 से मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे।
अधिसूचना में कहा गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति न्यायमूर्ति श्री सजीव कुमार, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, 09.04.2025 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री ताशी रबस्तान के सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप 10.04.2025 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करते हैं।”