
श्रीनगर , 10 June : एनआईए अधिनियम के तहत नामित विशेष अदालत ने बुधवार को हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ 1996 के आतंक से जुड़े एक मामले में उद्घोषणा जारी की है। यह मामला अपराध जांच कश्मीर (CIK) द्वारा दर्ज किया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (टाडा/पोटा) और एनआईए अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायाधीश मंजीत राय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि चारों आरोपी फरार हैं और जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहे हैं।


-1780566388485_m.webp)




