
नई दिल्ली, 30 July : मध्य प्रदेश के धार के बहुचर्चित भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मामले में सुनवाई के दौरान बुधवार को कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को एक बड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि धार स्थित भोजशाला-कमल मौला परिसर से लगी हुई जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए उचित इंतजाम किए जाएं।
शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर यह जगह सही नहीं पाई जाती है, तो दोनों पक्षों की सहमति से कोई दूसरा नजदीकी स्थान भी चुना जा सकता है।
क्यों पड़ी इस आदेश की जरूरत?
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अंतरिम आदेश दिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने अदालत में अर्जी दी थी कि राज्य सरकार ने नमाज पढ़ने के लिए जो जगह तय की है, वह विवादित परिसर से करीब एक किलोमीटर दूर है।






