
श्रीनगर, 24 June : नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सोपोर पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर की अचल संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत कुर्क कर लिया है।
कुर्क की गई संपत्ति धारनंबल, तारज़ू, सोपोर में स्थित एक दो मंजिला आवासीय मकान है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये है। यह मकान मेहराज-उद-दीन शेख पुत्र गुलाम मोहम्मद शेख, निवासी धारनंबल, तारज़ू, सोपोर का है।
पुलिस के अनुसार, विस्तृत जांच और वित्तीय पड़ताल के बाद यह सामने आया कि यह संपत्ति अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित आय से खरीदी गई थी। संपत्ति को अवैध रूप से अर्जित मानते हुए एनडीपीएस एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया।
पुलिस की रणनीति: आर्थिक कमर तोड़ना
सोपोर पुलिस की यह कार्रवाई केवल ड्रग तस्करों तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे के कारोबार को चलाने वाले वित्तीय ढांचे को निशाना बनाने की रणनीति का हिस्सा है। एक अधिकारी ने बताया कि अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर ड्रग नेटवर्क की आर्थिक नींव को ध्वस्त किया जा रहा है। यही नहीं इस तरह के अपराधों में शामिल लोगों पर की जा रही कार्रवाई से दूसरों को भी सख्त संदेश मिला है ताकि वह नशे के दलदल में न घूसें।
सोपोर पुलिस का कड़ा रुख
सोपोर पुलिस ने नशा तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी जीरो-टॉलरेंस नीति दोहराई है। पुलिस ने साफ किया कि नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी और वित्तीय कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई 100 दिवसीय नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत समाज को सुरक्षित, स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।
-1782301079442_v.webp)




