नई दिल्ली, 27 मई: आयकर विभाग ने मंगलवार को आकलन वर्ष (एवाई) 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी।
जिन व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना आवश्यक है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि अधिसूचित आईटीआर में पेश किए गए व्यापक बदलावों और सिस्टम की तैयारी और आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर उपयोगिताओं के रोलआउट के लिए आवश्यक समय को देखते हुए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।
सीबीडीटी ने कहा, “करदाताओं के लिए एक सुचारू और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव की सुविधा के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो मूल रूप से 31 जुलाई थी, को बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है।”
