नई दिल्ली , 26 Mar : दिल्ली हाईकोर्ट कल यानी 27 मार्च को मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका पर सुनवाई करेगा। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के आदेश (जिसमें केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड) को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ बुधवार को बोर्ड के शीर्ष पर मामले की सुनवाई करेगी और दिल्ली उच्च न्यायालय की वाद सूची बताएगी। सुनवाई के बाद पता चलेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री (Delhi CM) को राहत मिलेगी या नहीं। वहीं, ईडी की रिमांड की अवधि भी 28 मार्च को खत्म हो जाएगा।
शनिवार को कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया था इनकार
सीएम केजरीवाल ने शनिवार को ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च, 2024 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उनके वकील ने मुख्य न्यायाधीश से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। कोर्ट ने मामले को बुधवार (27 मार्च) के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर सीएम
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने छह दिन की रिमांड दी। अब सीएम केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। सुनवाई में ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जबकि केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी शामिल हुए।
केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर दो बजे दोबारा पेश करने का निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि पूछताछ की पूरी कार्यवाही कैमरे में रिकॉर्ड की जाएगी।