जम्मू , 1 Feb : Ban on raising Pitbull and Rottweiler in Jammu जम्मू नगर निगम ने शहर में पिटबुल और राटवेलर नस्ल के कुत्तों को पालने पर रोक लगा दी है। बिना प्रशिक्षण के इस नस्ल के कुत्तों को रखना खतरनाक माना गया है। आक्रामक और हिंसक माने जाने वाले इन कुत्तों का पंजीकरण अब नहीं हो पाएगा। अगर किसी ने इन्हें रखा है तो उसे जम्मू नगर निगम को शपथ पत्र देना होगा।
देश के इन शहरों में पहले से ही लगा प्रतिबंध
देश के विभिन्न शहरों दिल्ली, जयपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर, पंचकुला आदि में पहले ही इन नसल के कुत्तों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू में भी कुछ घटनाएं निगम के संज्ञान में आई हैं। इसके बाद निगम ने यह फैसला लिया। इतना ही नहीं, घर में पाले जाने वाले हर कुत्ते का पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है।
पंजीकरण नहीं करने वालों को पांच हजार रुपये का जुर्माना
ऐसा नहीं करने वालों को पांच हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। वहीं, जिन लोगों ने इन नस्लों के कुत्तों को पाला है, उनको शपथपत्र देकर निगम को सूचित करना होगा कि उन्होंने किस प्रायोजन से इन कुत्तों को पाला है। वहीं, निगम ने पार्क और लिफ्ट में कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर जाल लगाने के निर्देश भी दिए हैं।
46 हजार आवारा कुत्तों के अलावा 8000 के करीब पालतू कुत्ते
अधिक गर्मी के मौसम में जहां लोग कम हों, वहां इसे टहला सकते हैं। जम्मू शहर में करीब 46 हजार आवारा कुत्तों के अलावा 8000 के करीब पालतू कुत्ते हैं। इनमें बहुत से लोग पिटबुल व राटवेलर भी रखते हैं। गौरतलब है कि इन आक्रमक व हिंसक कुत्तों द्वारा काटने के देश भर में कई मामले सामने आ चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पिटबुल ने एक बच्चे पर हमला कर उसका पूरा चेहरा फाड़ दिया था। वहीं, मेरठ जिले के मवाना कस्बे में एक बच्चे पर पिटबुल ने हमला कर दिया था। जम्मू के नानक नगर में भी एक ऐसा मामला सामने आया था, जहां कुत्ते ने पड़ोसी महिला को काट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था।