
दिल्ली , 21 Jan : दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब देने को कहा है. यह नोटिस चीन स्थित एक एआई वॉइस जनरेशन कंपनी की याचिका पर जारी किया गया है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को तय की है.
अंतरिम आदेश पर सवाल
याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से सलमान खान के व्यक्तित्व अधिकारों को लेकर दिए गए अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की है. अदालत ने पहले ही उनकी आवाज और पहचान के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाई थी.
संशोधित याचिका पर नाराजगी
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सलमान खान की ओर से संशोधित याचिका दाखिल न करने पर नाराजगी जताई थी. उनके वकील निजाम पाशा ने बताया कि याचिका अभी दाखिल नहीं हुई है, जिस पर कोर्ट ने तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया.
सोशल मीडिया पर रोक
अदालत ने पहले आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता को कोर्ट आने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करना चाहिए. साथ ही बिना अनुमति मर्चेंडाइज की बिक्री और नकली प्रोफाइल बनाने पर भी रोक लगाई गई थी.
अन्य मामलों का हवाला
सलमान खान की ओर से पेश वकील संदीप सेठ ने अजय देवगन से जुड़े एक मामले का उदाहरण दिया. कोर्ट ने संकेत दिया कि यहां भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और संबंधित प्लेटफॉर्म को सूचित करने का निर्देश दिया.
अभिनेता की मांग
सलमान खान चाहते हैं कि उनके नाम, पहचान और आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल बिना अनुमति न हो. इसमें एआई से बने डीपफेक वीडियो, नकली सामान, झूठे विज्ञापन और सोशल मीडिया पर बनाए गए फर्जी अकाउंट शामिल हैं.
सेलिब्रिटीज का ट्रेंड
हाल के महीनों में कई बड़े सितारे जैसे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अजय देवगन, रजनीकांत और विराट कोहली भी अदालत का रुख कर चुके हैं. सभी का कहना है कि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है.
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