नागपुर, 12 मार्च: 2021 में नागपुर में आरएसएस के संस्थापक डॉ केबी हेडगेवार के स्मारक की टोह लेने के आरोपी जैश-ए-मोहम्मद के एक कथित आतंकवादी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
जम्मू-कश्मीर के निवासी आरोपी रईस अहमद शेख असदुल्ला शेख ने निचली अदालत द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद 11 मार्च को हाईकोर्ट की नागपुर पीठ का रुख किया।
शेख फिलहाल नागपुर सेंट्रल जेल में बंद है।
शेख ने कथित तौर पर 15 सितंबर, 2021 को नागपुर के रेशिमबाग इलाके में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संस्थापक के स्मारक डॉ हेडगेवार स्मृति मंदिर की रेकी की थी। शेख शहर के महल इलाके में स्थित आरएसएस मुख्यालय की रेकी करने में विफल रहा था।
शेख के वकील निहालसिंह राठौड़ ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश करते हुए कहा कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि शेख संबंधित स्थानों की रेकी कर रहा था।
शेख की गतिविधियाँ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के दायरे में नहीं आती हैं, उनके वकील ने अदालत में तर्क दिया।
सरकारी वकील देवेंद्र चौहान ने अदालत को बताया कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आरोपी शेख प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन (जेईएम) से जुड़ा था।
उन्होंने कहा कि उनकी गतिविधियाँ भविष्य के आतंकवादी हमले को बढ़ावा देने के लिए थीं और इसलिए इसे यूएपीए के तहत आतंकवादी कृत्य की परिभाषा के तहत कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा,
“कार्रवाई (रेकी) का उद्देश्य अंतिम कार्रवाई के परिणाम तक इंतजार करना नहीं था, लेकिन यहां तक कि प्रारंभिक कार्रवाई भी आतंकवादी कृत्य के रूप में मानी जाती है।” चौहान ने कहा,
“उसके नागपुर आने के पीछे कोई स्वाभाविक आचरण नहीं था और उसका शहर में आना स्वाभाविक नहीं था। आरोपी का कोई रिश्तेदार या व्यावसायिक उद्देश्य और अन्य कारक नहीं थे, जिससे कहा जा सके कि उसका आना स्वाभाविक था।”
उन्होंने अदालत के संज्ञान में ऑटोरिक्शा चालकों और होटल के कर्मचारियों के बयान भी लाए, जिनका इस्तेमाल आरोपी ने किया था।
चौहान ने अदालत को यह भी बताया कि देश के बाहर आरोपी द्वारा की गई कॉल से संबंधित डेटा भी उपलब्ध है।
मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।
पुलिस की जांच के अनुसार, शेख का लक्ष्य आरएसएस मुख्यालय को जोड़ने वाली छह गलियों की रेकी करना था। हालांकि, सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों की भारी संख्या को देखकर, वह गलियों में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
जम्मू-कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों से पुख्ता सबूत मिलने के बाद, शेख के खिलाफ यूएपीए की संबंधित धाराओं के तहत कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। (एजेंसियां)
