जम्मू, 22 फरवरी: शराब के नशे में सार्वजनिक उपद्रव मचाने के आरोपी तीन लोगों को यहां एक विशेष मजिस्ट्रेट ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पहले मामले में 19 फरवरी को बाजालता निवासी लेख राज और अशोक सिंह को सिधरा क्षेत्र में नशे में सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचाते हुए पाया गया।
प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों को शनिवार को जम्मू में विशेष आबकारी मोबाइल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और दोनों को बीएनएस की धारा 355 के तहत 10 दिनों तक प्रतिदिन एक घंटे के लिए निकटतम अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया गया।
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उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के तहत यह प्रावधान छोटे अपराधों के लिए पुनर्वास और सामुदायिक सहभागिता पर जोर देता है, तथा दंड की तुलना में सुधार को बढ़ावा देता है।
इसी तरह के एक अन्य मामले में, जो 17 फरवरी को हुआ था, कोट गढ़ी गांव के निवासी अमित मेहरा को नशे की हालत में सार्वजनिक रूप से उत्पात मचाते हुए पाया गया था। मोबाइल मजिस्ट्रेट ने उसे 27 फरवरी तक कुल सात दिनों के लिए अखनूर के वृद्धाश्रम में सामुदायिक सेवा करने का भी निर्देश दिया था।