श्रीनगर , 17 May : श्रीनगर संसदीय क्षेत्र से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के उम्मीदवार वहीद उर रहमान परा (Waheed Ur Rehman Para) के खिलाफ प्रशासन ने गुरुवार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। उनके खिलाफ यह मामला बीते सप्ताह जिला पुलवामा में बिना अनुमति रोड शो करने पर दर्ज किया गया है।
पुलवामा स्टेशन में मामला दर्ज
श्रीनगर सीट पर 13 मई को मतदान हो चुका है। नोडल अधिकारी व जिला पुलवामा के अतिरिक्त उपायुक्त की ओर से दर्ज कराई की शिकायत के आधार पर परा के खिलाफ पुलवामा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पीडीपी नेता पर संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना आठ मई को पुलवामा के बेगीपोरा, पदगामपोरा, लारकीपोरा, वांकनपोरा, गोरीपोरा, डांगरपोरा, जंगलनाड, बाटापोरा, धावातू, खांडेपोरा और पंजगाम इलाकों में रोड शो करने का आरोप है।
एसएसपी पुलवामा की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता ने कहा कि उम्मीदवार ने पुलवामा पुलिस थाना प्रभारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के अनुरोध के बावजूद उल्लंघन किया, जिससे उनकी और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई।
चुनाव को जनमत संग्रह मानने के लिए कहा गया
परा को इस महीने की शुरुआत में भी जम्मू-कश्मीर चुनाव विभाग (Jammu Kashmir Lok Sabha Election 2024) की ओर से एक नोटिस दिया गया था, जिसमें उनके उस बयान पर आपत्ति जताई गई थी जिसमें उन्होंने युवाओं से आम चुनावों को “जनमत संग्रह” मानने के लिए कहा था। हालांकि पीडीपी नेता ने अपनी प्रतिक्रिया में अपनी टिप्पणी का बचाव किया और कहा कि उनका बयान केवल चुनावों के महत्व की ओर इशारा करता है।