
श्रीनगर , 30 July : आवास एवं शहरी विकास विभाग (एचयूडीडी) ने जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड (जेकेएचबी) की सभी मौजूदा आवासीय कालोनियों पर जम्मू-कश्मीर एकीकृत भवन उपनियम -2021 (जेकेयूबीबीएल) लागू कर दिए हैं। विभाग के इस फैसले से हाउसिंग बोर्ड कालोनियों में विकास कार्यों को गति मिलने के साथ ही आम नागरिकों को भवन निर्माण और भूमि उपयोग से जुड़ी प्रक्रियाओं में राहत मिलेगी।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास विभाग ने इस संदर्भ में गत 24 जुलाई 2026 को आदेश संख्या एसओ 207 जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जेकेयूबीबीएल के प्रावधान अब सभी मौजूदा जेकेएचबी कालोनियों में प्रभावी होंगे। इसके साथ ही भविष्य में विकसित होने वाली हाउसिंग बोर्ड कालोनियों के लिए भी संशोधित योजना और विकास मानदंड तय किए गए हैं।
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