श्रीनगर, 29 अप्रैल: पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उसने उत्तरी कश्मीर के सोपोर में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी की संपत्ति कुर्क की है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि कुर्क की गई संपत्ति में 13×12 फीट की ज़मीन शामिल है, जिसमें एक दुकान और एक कमरा शामिल है, जो सोपोर के क्राल्टेंग में सर्वे नंबर 780 मिन के अंतर्गत स्थित है। यह कार्रवाई आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के संबंध में पुलिस स्टेशन सोपोर में दर्ज एफआईआर नंबर 201/2013 से जुड़ी है।
सोपोर पुलिस और राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सक्षम न्यायालय से उचित मंजूरी के बाद दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 87 और 88 के तहत संपत्ति को जब्त कर लिया। उन्होंने कहा कि संपत्ति का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने और जिले में गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता था।
यह कदम सोपोर में आतंकवाद के समर्थन नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और सीमा पार से सक्रिय आतंकवादियों को एक कड़ा संदेश देता है। जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने और शांति और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। बयान में कहा गया है कि आगे की जांच जारी है।