जम्मू , 25 Dec : जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में जिला प्रशासन ने साइबर सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को देखते हुए VPN (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। इसके अनुसार अब कठुआ जिले में केवल वही VPN इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जिन्हें सरकार विशेष अनुमति देती है।
प्रशासन ने कहा है कि कुछ लोग VPN का गलत इस्तेमाल करके गलत और उत्तेजक सामग्री फैलाते हैं, अशांति बढ़ाते हैं और अवैध कार्य करते हैं। इसके अलावा, VPN के जरिए बैन किए गए वेबसाइट, ऐप और डिजिटल कंटेंट तक भी लोग पहुंच बना रहे हैं। प्रशासन के अनुसार, यह न केवल साइबर सुरक्षा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए भी खतरा है।
जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया गया है। VPN के गलत इस्तेमाल से कानून और व्यवस्था पर असर पड़ने का खतरा देखा गया। यह आदेश सभी लोगों, संस्थानों, साइबर कैफे और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू होगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कठुआ जिले में यह कदम सुरक्षा और डिजिटल शासन में कड़ी निगरानी रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।





