नई दिल्ली, 1 मार्च: यहां की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को जेएनयूएसयू की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला राशिद शोरा के खिलाफ सेना पर उनके ट्वीट के लिए मामला वापस लेने की अनुमति दे दी है, पुलिस सूत्रों ने कहा।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने 27 फरवरी को अभियोजन पक्ष द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शोरा पर मुकदमा चलाने की अपनी मंजूरी वापस ले ली है।
आवेदन के अनुसार, एलजी का आदेश एक स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर आया था
। आवेदन में कहा गया है, “दिल्ली के उपराज्यपाल ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश को
मंजूरी दे दी है…”। एलजी ने 23 दिसंबर, 2024 को मंजूरी दी।
उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) की पूर्व नेता पर अपने ट्वीट के जरिए विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और
सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कृत्यों में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था।
